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लापरवाह वाहन चालक को एक वर्ष का कठोर कारावास

सिवनी, 24 फरवरी(हि.स.)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते की न्यायालय ने बुधवार को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालक को एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि कुरई थाना अंतर्गत 27 मार्च 2011 को कुबेर पुत्र जियन सिंह रघुवंशी बेलपेठ के मैक्स वाहन से ग्राम परासपानी से सावंगी गया था, वहां 28 मार्च 2011 सुबह 4 बजे लौटते समय वाहन चालक कुबेर ने लापरवाही पूर्वक वाहन को पलटा दिया, जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चोटें आई एवं रामवती बाई की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। बुधवार को इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजय सल्लाम द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय के द्वारा धारा 304(ए) भा.द.वि. में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 279 में 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 337(2) में 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किया। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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