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मप्रः कानून अस्तित्व में आने के बाद भोपाल में लव जिहाद का पहला प्रकरण दर्ज

भोपाल, 20 जनवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 लागू हुआ है। इस कानून के लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में पहला लव जिहाद का मामला सामने आया है। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपित युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपित ने पहले तो अपना नाम असद से आशु रखा, फिर एक छात्रा के साथ दोस्ती की और धर्म छिपाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। राज खुलाने के बाद युवक ने लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और युवती के साथ मारपीट करने लगा। युवक द्वारा लगातार परेशान किए जाने पर पीड़ित युवती ने पुलिस में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’के तहत मामला पंजीबद्ध कराया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित युवक भोपाल के ऐशबाग का निवासी है। जिसके खिलाफ धर्म स्वतंत्र कानून की धारा 3/5 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानून अस्तित्व में आने के बाद राजधानी में यह पहला और प्रदेश में दूसरा मामला है। इससे पहले बड़वानी जिले में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें एक 22 वर्षीय युवती ने एक 25 वर्षीय विवाहिता व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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