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नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपित की जमानत अ र्जी खारिज

हरिद्वार, 22 मई (हि.स.)। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने, फर्जी कागजात तैयार कर शादी कर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार युवक अंकित पुत्र मदनलाल उर्फ बंगाल निवासी ग्राम मुंडलाना कोतवाली मंगलौर को जेल में ही रहना होगा। विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नौलियाल ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह जानकारी अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि एक दिसम्बर 2019 की रात मंगलौर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिजनों ने अंकित पर अपने दोस्त सह अभियुक्त विशाल की मदद से पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था। साथ ही आरोपी युवक पर फर्जी कागजात तैयार कर नाबालिग लड़की से शादी कर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया गया था। पुलिस ने पीड़ित को आरोपित युवक के पास से बरामद कर परिजनों को सौंपा था। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत

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