Lifeless imprisonment for a merciless father who slaps innocent child

मासूम बच्चे की पटक-पटक कर हत्या करने वाले निर्दयी पिता को आजीवन कैद

बांदा, 16 जनवरी (हि.स.)।शराब के नशे में अपने ही जिगर के टुकडे पांच माह के मासूम की पटक-पटक कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्दयी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फतेहपुर जनपद के थाना जाफरगंज के मोहारी गांव निवासिनी रन्नों पत्नी सीताराम निषाद ने पैलानी थाने 24 दिसंबर 2017 को शिवनरेश उर्फ बंदरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी ।उसने थाना प्रभारी को बताया था कि उसकी लड़की भूरी की शादी ग्राम खप्टिहाकला में शिवनरेश निषाद के साथ की थी। उसकी लड़की ने घटना के करीब पांच माह पहले पुत्र को जन्म दिया था। जिसका नाम अजय रखा गया था। रन्नो अपने लड़के सरजू के साथ नाती को देखने के लिए खप्टिहाकला आई थी। यहां किसी बात पर उसकी बेटी व दामाद शिवनरेश में विवाद हो गया। उस समय शिव नरेश ने शराब के नशे में था। उसने सभी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। लड़की भूरी घर से बाहर चली गई। इस बीच दामाद ने उसके हाथ से नाती अजय को छीन कर एक चट्टान में पटक-पटक कर मार डाला। बाद में परिजनों ने नशे में हंगामा कर रहे शिवनरेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिर्या। जांच के बाद पुलिस ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने पैरवी की। हिन्दुस्थान समाचार/अनिल-hindusthansamachar.in

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