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किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास

हरिद्वार, 26 मार्च (हि.स.)। विशेष पॉक्सो कोर्ट/एडीजे न्यायाधीश अंजली नोलियाल ने 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, लैंगिक हमला और अश्लील वीडियो बनाने के मामले आरोपीत युवक सुनील कुमार को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसले में सुनील को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी पीड़ित का जीजा है। वह संगम वाली गली ग्राम रोशनाबाद थाना सिडकुल का रहने वाला है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित सिडकुल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह 5 जून, 2019 को अपने घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश की। न मिलने पर करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था। परिजनों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और सुनील कुमार पर शक जताया। पीड़ित ने मिलने पर आपबीती में सुनाई। उसने कहा कि पड़ोसी सीमा उसे घर से हरिद्वार दवाई लेने के लिए बुलाकर ले गई थी। वह, सीमा और धनवा मोटरसाइकिल से गए थे। आधे रास्ते से सीमा व धनवा टेंपो से वापस लौट आए। वहां सुनील कुमार उसे श्यामपुर जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया है कि पुलिस ने सुनील को दबोचकर जेल भेज दिया। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म, पॉक्सो व आईटी एक्ट के आरोप तय किए। सरकारी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने फैसले में पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के दिए प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्भया फंड से उचित प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिलाने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत/मुकुंद

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