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भांजे को मौत के घाट उतारने वाले मामा को आजीवन कारावास

खरगौन, 31 मार्च (हि.स.)। खरगौन के प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा कलयुगी मामा को अपने भांजे को मौत के घाट उतारने के जुर्म में आजीवन कारावास एवं 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितम्बर 2019 को सचिन पुत्र धनराज निवासी ग्राम पिपराटा अपने भांजे कुणाल को भुक्कन दादा के घर के पास स्थित गणेश पाण्डाल के पास से अपनी स्कूटी पर बैठाकर खरगोन मेनरोड़ तरफ ले गया था और वापस स्कूटी से अकेला लौटा था। आरोपित सचिन ने रोहित को बताया कि उसका भांजा कुणाल राजेश वर्मा के खेत में बने कुएं में डूब गया है। रोहित आरोपित के भाई के साथ कुएं पर गया और वे कुएं से कुणाल की लाश को बाहर निकालकर जिला अस्पताल खरगोन ले गये, जहां डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना मेनगांव द्वारा मर्ग कायम कर जांच में आरोपित सचिन के द्वारा अपराध करना पाये जाने से उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अनुसंधान की कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी मेनगांव निरीक्षक सुरेश महाले* द्वारा की गई थी। प्रकरण उपार्पण पश्चात प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाऊदी के न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ था, जिनके द्वारा प्रकरण का विचारण कर आरोपित सचिन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 364 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावस व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ चन्द्रशेखर कर्मा/ देवेन्द्र

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