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बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को उम्रकैद

राजगढ़, 28 जून (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली पारे की कोर्ट ने सोमवार को 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले भूरा उर्फ दिनेश को आजीवन कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 19 अप्रैल 2020 की शाम 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला शौंच के लिए गई थी, तभी गांव के भूरा उर्फ दिनेश ने मारपीट कर उनके साथ जबरन गंदा काम किया। कालीपीठ थाना पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 376, 323 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 10 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया, जिसमें प्रस्तुत साक्ष्य व लिखित बहस से सहमत होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित भूरा उर्फ दिनेश को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश पारित किया कि जुर्माने की राशि पीड़ित बुजुर्ग महिला को प्रदान की जाए, साथ ही उसकी सुरक्षा और समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज पाठक

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