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पत्नी का गला घोंट कर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

सिवनी, 23 फरवरी(हि.स.)। जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार मिश्र की न्यायालय ने मंगलवार को गला घोंट कर पत्नी की हत्या करने वाले पति अर्जुन बिसेन को आजीवन कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि उगली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रेचना के अर्जुन बिसेन का विवाह ग्राम पोंडी की नेहा ठाकरे के साथ वर्ष 2016 में हुआ था। इनके दो बच्चे है। 03 मई 2019 को नेहा बिसेन अपने ससुराल में मृत अवस्था में बिस्तर पर मिली थी। इस तरह अचानक खत्म होने पर मृतिका की चाची को शंका होने पर उसने थाना ऊगली में रिपोर्ट लिखाई थी। जिस पर पुलिस ने जांच उपरांत विवेचना में पाया कि मृतिका नेहा की हत्या उसके पति अर्जुन बिसेन के द्वारा टॉवेल से गला घोंटकर की गई थी और हत्या में मृतिका के पति अर्जुन, जेठ-जेठानी, सास और ससुर को भी हत्या में शामिल होना पाया। जिस पर पुलिस ने हत्या, दहेज हत्या की धारा-304 बी, धारा-302, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार मिश्र की न्यायालय में हुई, जिसमें शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमा चौधरी द्वारा मृतिका के परिवाजनों पुलिस, डॉक्टर एव अन्य गवाहों की गवाही एव सबूतों को पेश किया गया। अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने मृतिका नेहा की हत्या अर्जुन बिसेन के द्वारा करने के अपराध में दोषसिद्धि करते हुये उसे धारा 302 भा.द.वि. के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शेष आरोपितों द्वारा अपराध करना न पाए जाने से उन्हें दोषमुक्त किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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