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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

सिवनी, 26 मार्च(हि.स.)। विशेष न्यायालय (पास्को) द्वारा धूमा थाना अंतर्गत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शुक्रवार को बताया कि धूमा थाना अंतर्गत नाबालिग बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19 जून 2020 को सुबह 11 बजे वह और उसकी पत्नी जंगल गये थे तब उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने भा.द.वि.की धारा 363,366,376 पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3,4,5 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया। जांच के दौरान नाबालिग बालिका ग्राम पौंडी निवासी रामदास(19) पुत्र छोटेलाल गोंड के यहां से बरामद की गई। पुलिस को पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि रामदास शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर नागपुर के एक तिकाड़ी गांव में भगा कर ले गया और वहां पर एक माह तक उसके मर्जी के विरुद्ध उसके साथ बुरा काम करता रहा। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज अग्रिम कार्यवाही करते हुए विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन के तर्कों के आधार पर आरोपित रामदास को भा.द.वि. की धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 376(2)(द)(दो शीर्ष) के अपराध में आजन्म कारावास 2000-2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा का आदेश पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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