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बिहार में 2 शराब तस्करों को आजीवन कारावास

गोपालगंज, 24 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार की एक अदालत ने बुधवार को दो शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावे शराब तस्करी के दोषी पाए गए दोनों लोगों पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गोपालगंज के सिविल कोर्ट के एडीजे-2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के दो शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दोनों तस्करों पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाई करते हुए करीब पांच महीने के अंदर सजा सुनाई है। उत्पाद स्पेशल लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के चकिया के रहने वाले शराब तस्कर राकेश कुमार और मेहसी थाना क्षेत्र के रहने विकास कुमार इस साल सात जून को अपनी इंडिका कार से शराब की खेप लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे थे। इस दौरान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गंडक नहर के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की खेप के साथ दोनों को गिरफ्तार किया था। उस दौरान कार से बीयर की बोतल में 168 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से अपना पक्ष रखते हुए दोनों को निर्दोश साबित करने की कोशिश की गयी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से दिये गये साक्ष्य व दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि गोपालगंज में इसके पहले पांच मार्च को चर्चित खजूरबानी जहरीली शराबकांड में उत्पाद विभाग की स्पेशल कोर्ट ने नौ लोगों को फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। --आईएएनएस एमएनपी/एएनएम

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