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जेडीए ने पांंच मंजिला बिल्डिंग में बत्तीस फ्लैट्स ​किए सील

जयपुर,19 जून(हि.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए जोन-08 में दो भूखण्डों को संयुक्त कर पांंच मंजिला बिल्डिंग में अवैध रूप से बनाए गए बत्तीस फ्लैट्स को सील किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-08 के क्षेत्राधिकार स्थित सांगानेर कल्याणपुरा के पास प्लाट सं 10 व 11 मौजी विहार में जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति व स्वीकृति के बिना दोनों भूखंडों को संयुक्त कर लगभग 630 वर्ग मीटर में जीरो सैटबैक पर दो मंजिला निर्माणाधीन होने पर 11 जनवरी को धारा 32,33 जेडीए एक्ट का नोटिस देकर निर्माण कार्य रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटवाने के लिए पाबंद किया गया था। समय-समय पर निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जब्तियॉ की गई। लेकिन कोरोनाकाल का फायदा उठाकर व्यवासायिक उपयोग के लिए पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर बत्तीस फ्लैट्स का अवैध निर्माण करने पर बिल्डिंग को जेडीए एक्ट की धारा 34(क) के तहत सीढ़ियों, लिफ्ट की जगह, प्रवेश द्वार आदि को इंटों की चिनाई व गेट पर तालो इत्यादि से सील किया गया। यह कार्रवाई उप नियंत्रक प्रवर्तन प्रथम एवं द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-8, 14, 11 व पीआरएन साऊथ, प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ता, लेबर गार्ड एवं जोनं-08 के राजस्व स्टॉफ की सहायता से प्रवर्तन दस्ते द्वारा की गई। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/ ईश्वर

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