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हत्या के मामले में दो सहोदर भाईयों समेत छह आरोपियों को आजीवन कारावास, 25000 का अर्थदंड

छपरा, 15 फरवरी (हि.स.)।व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 सुमन कुमार दिवाकर ने हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 25000 अर्थदंड दिए जाने का आदेश सोमवार को पारित किया। न्यायालय ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 68/ 2012 के सत्र वाद संख्या 417/ 2013 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। इस मामले में रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमशुद्दीनपुर मुहल्ले के निवासी अवधेश राय, शंकर राय, झब्बू राय, बहारन राय उर्फ कामेश्वर राय, अनिल राय और संतोष राय को पहले ही न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया था। इसी मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अवधेश राय को 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये की अर्थदंड की सजा दी गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी ।आरोपितों में अनिल राय तथा बाहरन राय उर्फ कामेश्वर राय सहोदर भाई हैं। अवधेश राय एवं शंकर राय, बहारन ,अनिल चचेरा भाई हैं। संतोष राय तथा झबु राय पङोसी है। आरोपियों ने उसी मोहल्ले के स्वर्गीय राम जी राय के पुत्र भूटेली राय की गोली मारकर वर्ष 2012 में हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके सहायक अधिवक्ता सुशांत शेखर, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिमोहन सिंह और उमेश सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा। हिन्दुस्थान समाचार/गुड्डू-hindusthansamachar.in

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