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पति की गिरफ्तारी पर रोक : ब्यूटी पार्लर पत्नी द्वारा सैलून संचालक पति पर लगाया गया दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर, 15 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति पर दुष्कर्म के आरोप लगाने के एक प्रकरण पर आज पति की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश पारित किए है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी द्वारा आपराधिक एकल पीठ याचिका की सुनवाई करते हुए पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए बलात्कार के आरोप वाले प्रकरण में पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। जोधपुर निवासी एक व्यक्ति उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष आपराधिक एकल पीठ विविध याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह सैलून का संचालक है। उसका परिचय ब्यूटी पार्लर का कार्य करने वाली एक लडक़ी से था। उसने व लडक़ी ने आपसी रजामंदी से 14 दिसम्बर 2020 को आर्य समाज जोधपुर में विवाह किया। जिसके पश्चात सामाजिक रीति रिवाज से, कॉविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए गृह प्रवेश करवाया, विवाह के 15 दिन बाद लडक़ी अपने पिता के साथ पीहर चली गई और 1 जनवरी 2021 को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर थाने में जाकर गलत कार्य होने की एफआईआर दर्ज करवाई जो धारा 376 आईपीसी के तहत दर्ज कर, पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ कर लडक़ी के बयान न्यायालय में करवा दिए। तब याची द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण लेते हुए आपराधिक विविध एकल पीठ याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया कि याची द्वारा लडक़ी से हिंदू धर्म के अनुसार विधिवत आर्य समाज में विवाह किया एवं विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष भी उपस्थित हुए है। दोनों ने आपसी रजामंदी से विवाह किया है। विवाह के कुछ दिन पश्चात ही लडक़ी ने अपने पिता के साथ जाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी, जो याची की पत्नी द्वारा अपने पिता एवं परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। जबकि दोनों विवाह से पूर्व परिचित है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का पक्ष सुनकर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका ग्र्रहण कर, नोटिस जारी कर, आठ सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध करने के आदेश दिए है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश / ईश्वर-hindusthansamachar.in

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