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दहेज हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

नैनीताल, 01 मार्च (हि.स.)। जिला मुख्यालय के मल्लीताल अयारपाटा क्षेत्र में दो फरवरी की दोपहर घर में संदिग्ध अवस्था में मृत मिली महिला अंशु शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को उसके पति दीप शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विवेचनाधिकारी सीओ विजय थापा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘स्टेंगुलेशन’ यानी गला दबाकर मारना आने पर दहेज हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत यह कार्रवाई की गई है। आरोपित दीप शर्मा नगर के एक होटल में काम करता है। घटना के दिन पति के अनुसार खुद को व बेटी को जिला चिकित्सालय में दिखाने के बाद घर लौटी अंशु फंदे से लटकी हुई मिली। उसने अंशु को आनन-फानन में नीचे उतारा और पड़ोसियों की मदद से बीडी पांडे जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में मृतका के भाई नीरज पलड़िया द्वारा घटना के दिन ही पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने पति दीप शर्मा, सास वैष्णवी देवी, ननद मुन्नी जोशी, ननदोई कैलाश जोशी सहित उनके दो बच्चों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। नीरज ने आरोप लगाया था कि मृतका के ससुरालियों ने उन्हें फोन कर घटना की सूचना तक नहीं दी जबकि दिल्ली में रह रहे रिश्तेदारों को मामले की सूचना दी गई। आरोप लगाया कि ससुराल में हमेशा उससे दहेज की मांग की जाती थी। दोनों की शादी चार साल पहले हुई थी। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/मुकुंद

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