गया में कानून के साथ खिलवाड़ करना एसएचओ को महंगा पड़ा

गया में कानून के साथ खिलवाड़ करना एसएचओ को महंगा पड़ा

गया, 28 जुलाई (हि.स.) गया जिले के बांके बाजार थाना के एसएचओ संजय कुमार और सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार को कानून के साथ खिलवाड़ करना महंगा पड़ा।एक आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया।फिर उसे 41-ए के तहत थाना से जमानत देने के नाम पर वसूली की गई। एसएसपी राजीव मिश्रा के संज्ञान में मामला आने के बाद एसएचओ संजय कुमार और एएसआई सुनील कुमार पर विभागीय गाज गिरी और दोनों पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिए गए। दोनों का मुख्यालय गया पुलिस लाइन तय कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अभयानंद ने अपने पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल में एक स्टैंडिंग आर्डर निकाला था जिसके तहत सात साल की अवधि तक सजा वाले मामले में 41-ए के तहत थाना से आरोपी को जमानत दिए जाने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया था। दंप्रसं की धारा 41-ए के तहत थाना से जमानत दिए जाने का प्रावधान है जिसका तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने सख्ती से अनुपालन कराया था। एसएसपी राजीव मिश्रा ने दंप्रसं की धारा 41- ए का अनुपालन करने का निर्देश सभी एसएचओ को दे रखा है। लेकिन कई पुलिस कर्मियों के लिए दंप्रसं की धारा 41-ए नाजायज वसूली का स्रोत बन गया है। रोशनगंज( बांकेबाजार) थाना कांड संख्या 107/ 20 के अभियुक्त राजेश शर्मा को हाजत में बंद करने एवं छोड़ने के एवज में एक बड़ी राशि की मांग की गई। एसएसपी राजीव मिश्रा के संज्ञान में पीड़ित परिवार ने मामला लाया। एसएसपी राजीव मिश्रा ने आरोप की जांच इमामगंज अंचल निरीक्षक से कराई। एसएसपी मिश्रा ने बताया कि अंचल निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर बांके बाजार थाना के एसएचओ संजय कुमार एवं सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया। हिंदुस्थान समाचार/पंकज कुमार/विभाकर-hindusthansamachar.in

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