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नाबलिग के अपहरण मामले में एक महिला सहित चार को मिली सजा

सुपौल, 06 मार्च (हि. स.)।पिपरा थाना क्षेत्र के एक गांव से चार साल पूर्व हुए नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में एडीजे-4 नवीन चन्द्र ठाकुर की कोर्ट ने शनिवार को एक महिला सहित चार आरोपितों को पांच-पांच सला की सजा सुनाई गई। इसके अलावा सभी आरोपी को 10 हजार का जुर्माना सुनाया गया। पिपरा थाना कांड संख्या 58/17 की सुनवाई के बाद राजपुर निवासी श्रवण कुमार, राजकुमार मंडल और वैद्यनाथ मंडल को भादवि की धारा-66 ए के तहत पांच-पांच साल का सश्रम कारावास और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी मामले में कोर्ट ने फूलो देवी को पांच साल का साधारण कारावास और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष से संजय कुमार सिंह ने बहस की। :: 16 अप्रैल 2017 की घटना- 16 अप्रैल 2017 की रात श्रवण कुमार, राजकुमार मंडल और वैद्यनाथ मंडल आदि ने इंटर की छात्रा का अपहरण कर लिया था। इसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसपर छात्रा के पिता ने पिपरा थाना में केस दर्ज कराया था। इसमें पिता-पुत्र सहित चार लोगों को नामजद किया था। लड़की के पिता का आरोप था कि श्रवण कुमार अपने अज्ञात दोस्तों के साथ उसकी बेटी को स्कूल जाने के दौरान तंग-तबाह करता था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं माना। इस बीच 16 अप्रैल को उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। हिन्दुस्थान समाचार/ राजीव

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