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मारपीट के मामले में आरोपित को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

गुना, 15 जून (हि.स.)। मारपीट के मामले में न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रविप्रकाश जैन द्वारा आरोपित को पांच साल की सजा सुनाई हैं। अपर लोक अभियोजक राहुल पाण्डे ने मंगलवार को बताया कि घटना 23 सितंबर 2014 को आरोपित कमल भील एवं दीपू भील निवासी रसीद कालोनी द्वारा फरियादी अजब सिंह चंदेल निवासी रसीद कालोनी को उसके घर पर आकर प्लॉट में से रास्ता निकालने के ऊपर से गाली गलौंच करे हुए मारपीट की। घटना में फरियादी को गंभीर चोटें आईं। इस मामले में थाना केंट द्वारा आरोपितों के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 34, 326 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस दौरान न्यायालय में गवाह सबूतों के आधार पर आरोपित को दोषसिद्धि पाकर कमल भील को धारा 326 भादस में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न कर पाने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास से दाण्डित करने का निर्णय पारित किया। वहीं दूसरा आरोपित दीपू भील अभी फरार हो से उसके विरुद्ध प्रकरण अभी शेष है। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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