
उदयपुर, 24 मार्च (हि.स.)। उदयपुर एयरपोर्ट पर जांच उपरांत कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और इसके बावजूद बिना किसी सूचना के पुनः हवाई यात्रा कर भाग जाने के प्रकरण में हरियाणा गुड़गांव निवासी यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एडीएम (प्रशासन) ओ.पी.बुनकर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए नियुक्त प्रभारी ने डबोक थाने पर गुड़गांव निवासी रोशन सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोरोना पॉजीटिव होकर अन्य लोगों की जान जोखिम में डालकर हवाई यात्रा करने वाले किसी यात्री के विरुद्ध संभवतः राज्य का प्रथम प्रकरण है। एडीएम बुनकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला कलेक्टर के आदेशानुसार हरियाणा सहित 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य था। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान रोशन सिंह के पास कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी तो उनका कोविड-19 जांच के लिए सैंपल लिया गया तथा 14 दिन के लिए एकांतवास किया गया। यात्री द्वारा प्रतापनगर स्थित होटल योइस में एकांतवास होना बताया तथा इसके लिए उन्हें सूचित कर लिखित में घोषणा पत्र भी लिया गया। यात्री की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एयरपोर्ट पर तैनात प्रशासन की टीम द्वारा तथा कन्ट्रोल रूम द्वारा होटल पर ही एकांतवास रहने की पाबन्दी के बावजूद यात्री रोशन सिंह 20 मार्च की शाम इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली होते हुए पुनः गुड़गांव चला गया। यह जानते हुये भी कि वह कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित है, ऐसे में यात्री द्वारा फ्लाइट से दिल्ली और वहां से गुडगांव यात्रा करने पर अन्य सहयात्रियों एवं एयरपोर्ट पर तैनात कार्मिकों व अन्य लोगों पर कोविड-19 का संक्रमण फैलने की संभावना के साथ उनका जीवन खतरे में डाला गया। एफआईआर में बताया गया है कि यात्री रोशन सिंह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता 270 के तहत अपराध है। इसी तरह यात्री द्वारा एकांतवास की पालना नहीं करना धारा 51, 52 आपदा प्रबंधन के तहत अपराध है। हिन्दुस्थान समाचार/सुनीता कौशल/संदीप