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अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह केस में झूठी रिपोर्ट भेजने पर कोर्ट सख्त, सील बंद लिफाफे में मंगवाया केस डायरी

अमेठी, 15 फरवरी (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह केस में अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली के एसएचओ द्वारा कोर्ट में झूठी रिपोर्ट भेजने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एमपी/एमएलए कोर्ट सुलतानपुर ने संज्ञान लेते हुए मुसाफिरखाना कोतवाल परसराम ओझा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता द्वारा दर्ज कराए गए झूठे तथ्यों पर आधारित एफआईआर केस डायरी को तलब किया है। कोर्ट द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि या तो सील बंद लिफाफे में सीडी को भेजें या स्वयं 20 फरवरी को लेकर आए। बता दें कि वर्तिका सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व सहयोगी रजनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने की मांग किया था। जिसमें मुसाफिरखाना कोतवाल ने झूठी रिपोर्ट कोर्ट को भेजी थी। वर्तिका सिंह के अधिवक्ता ने मीडिया को बताया की कोर्ट ने बताया कि आईओ ने बताया है कि वर्तिका सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। ना ही वर्तिका सिंह ने कोई बयान दर्ज कराया है। वर्तिका के अधिवक्ता ने आगे बताया की मैंने कोर्ट में बताया कि नोटिस जारी हुई थी, जिसमें स्पीड पोस्ट से हमने आईओ को सारे साक्ष्य भेजे थे। इसके बाद 10 जनवरी को थाने में जाकर एविडेंस दिए थे। फिर आईओ ने 05 फरवरी को नोटिस दिया था कि मेरे सम्मुख आकर बयान दीजिए। जिस पर अब कोर्ट ने अबतक हुई विवेचना की पूरी केस डायरी सील बंद लिफाफे में भेजें। हिन्दुस्थान समाचार/असगर-hindusthansamachar.in

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