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चिटफंड कंपनी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

सिवनी, 26 फरवरी(हि.स.)। जिले के अरी थाना पुलिस ने सरुप चंद पटले निवासी ग्राम पाढरवानी की शिकायत पर चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद प्रापर्टी लिमिटेड के संचालक पर भा.द.वि. की धारा 420,406 भादवि, 3(4), 4 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस के मीडिया अधिकारी आशीष खोबाग्रडे ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अरी पुलिस ने शुक्रवार को आम जनता से सूदखोरों व चिटफंड कंपनियों द्वारा डबल पैसा देने का लालच देकर पूंजी जमा कर वापस न करने वाली समस्याओं में तत्काल निराकरण करते हुए शिकायत कैम्प में सरूप चंद पटेल निवासी ग्राम पाढरवानी कला द्वारा दी गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सांई प्रसाद प्रापर्टी लिमिटेड के संचालक पर मामला दर्ज किया है। बताया गया कि साई प्रसाद प्रापर्टी लिमिटेड के संचालक द्वारा पैसा डबल करने का लालच देकर सरूप चंद पटले से 14400 रुपये जमा करवाया गया जिसकी परिपक्वता अवधि 2018 में पूर्ण होना था किन्तु कंपनी के संचालक द्वारा नियत अवधि के पूर्व ही प्रार्थी का पैसा लेकर फरार हो गया एवं कंपनी का छिन्दवाड़ा चैक सिवनी में स्थित कार्यालय भी बंद है कंपनी के संचालक द्वारा सरूप को अधिक ब्याज भुगतान करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई है। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया

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