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भिलाई : रेलवे में नौकरी लगाने एवं ठेकेदार बनाने के नाम पर बीएसपी कर्मी से 3 लाख की ठगी, 2 साल बाद की गई शिकायत पर जुर्म दर्ज

भिलाई नगर, 10 फरवरी (हि. स.)। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बीएसपी कर्मचारी के साथ परिचित ने 3 लाख 20 हजार रुपए की ठगी की। मंगलवार रात को बीएसपी कर्मी की रिपोर्ट पर से नेवई पुलिस के द्वारा आरोपित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। नेवई पुलिस ने बताया कि पीड़ित मनहरण चन्द्राकर पिता रामलाल चन्द्राकर उम्र 45 वर्ष प्राथमिक स्कूल के पीछे रिसाली बस्ती में रहता है। सुरक्षाकर्मी के तौर पर बीएसपी के सुरक्षा विभाग में कार्यरत है। पुत्र राजपाल चन्द्राकर के पास कोई नौकरी व्यवसाय नहीं होने के कारण काम की तलाश में था। परिचित तोपचंद धनकर निवासी C/O अशोक सिंह सड़क नंबर 20 आशीष नगर पश्चिम रिसाली के द्वारा प्रलोभन दिया गया कि आरपीएफ भिलाई 03 में नौकरी करता हू । राजपाल को रेलवे विभाग में नौकरी लगा सकता हूं। रेलवे में अधिकारियों से काफी अच्छी जान पहचान है, नौकरी के साथ-साथ रेलवे चरोदा में ठेकेदारी में भी काम दिलवा सकता हूं। करीब 7 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा । मनहरण चंद्राकर ने रकम की व्यवस्था की और 01 नवंबर 2018 को रिसाली स्थित अपने ओरिएंटल बैंक और कामर्स के खाता क्रमांक 05362010023160 से 1 लाख तोपचंद धनकर के भारतीय स्टेट बैंक खाता में ट्रांसफर किया गया। 18 नवंबर 2018 को अपने घर रिसाली बस्ती में राजपाल चन्द्राकर द्वारा 2 लाख रुपए नगद तोपचंद धनकर को प्रदान किया गया था। कुछ दिन बाद तोपचंद धनकर ने कहा कि नौकरी का आदेश निकालने के लिये आफिस के चपरासी को 20 हजार रुपए देना पड़ेगा। तब मनहरण चंद्राकर ने नगद 20 हजार रुपये तोपचंद को दिया था। इस प्रकार तोपचंद धनकर ने रेलवे में नौकरी लगाने तथा ठेकेदारी का काम दिलाने के नाम पर मनहरण चंद्राकर से कुल 3 लाख 20 हजार रुपए प्राप्त किया। इसी दौरान तोपचंद के द्वारा भरत लाल साहू को भी नौकरी लगाने के नाम पर उससे नगद रकम लिया गया। छः माह तक राजपाल को नौकरी नहीं लगने पर मनहरण ने तोपचंद धनकर से रूपये वापस करने कहने पर उसके द्वारा बंधन बैंक का तीन लाख बीस हजार रुपये का एक चेक दिया गया जो कि उसके खाता में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादिकृत हो गया। मनहरण चंद्राकर के द्वारा मंगलवार रात को तोप चंद धनकर के खिलाफ ने नेवई थाने में शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर नेवई पुलिस के द्वारा आरोपित के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे-hindusthansamachar.in

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