bhilai-crime-registered-against-company-owner-of-ambikapur-in-22-tons-scrap-purchase-case
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भिलाई : 22 टन स्क्रैप खरीदी मामले में अम्बिकापुर के कंपनी मालिक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध

भिलाई नगर 11 फरवरी(हि. स.)। भिलाई के स्क्रैप ट्रेडर्स से 2 साल पूर्व 22 टन स्क्रैप खरीद कर भुगतान नहीं करने वाले अंबिकापुर के एस एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक एवं कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ भिलाईनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है । इस सौदे में भिलाई के स्क्रैप कारोबारी को आरोपियों ने चार लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। भिलाई नगर पुलिस ने बताया कि प्रार्थी सत्येंद्र सिंह फर्म एपेक्स इंटरप्राईजेस, आफिस - एम.आई.जी.-2/424, हुड़को सेक्टर, भिलाई नगर में हैं । फर्म के द्वारा स्क्रैप तार का ट्रेडिंग व्यवसाय किया जाता हैं। 05.02.2019 को एस.एन. मन्युफेक्चरिंग कंपनी द्वारा 1 ट्रक तार बेचने का फोन पर सौदा हुआ, उसी दिन कंपनी द्वारा अराध्या रोड लाईन्स के मार्फत ट्रक जिसमें 22.670 टन का तार लोड करके रवाना किया गया । ट्रक नं. ओ.डी. 14जी 7056, बिल नं.-11, दिनांक 5.2.2019 रकम 4,03,934 रूपये एवं ई-वे बिल 881037629372, बिल्टी नं.- 421 जारी कर अम्बिकापुर भेजा गया । उक्त माल का भुगतान तुरंत कर देने का वादा कर माल लिया उसके कई दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान के लिए घुमाता रहा । कंपनी की तरफ से मुस्तेबाज खान (सानु खान) लेन देन की बात किया करते थे । कंपनी के मालिक अनवारूल खान को भी बताया गया उन्होने भी भरोसा दिलाया । एक बार और माल लिया था जिसका भुगतान कंपनी के खाते से किया गया था । इसी विश्वास के साथ माल दिया गया था । फिर उसने 11.3.2019 को एस.बी.आई. का चेक मधुर कोरियर द्वारा भेजा और सूचित किया कि 9.5.2019 पर चेक लगा देना भुगतान हो जायेगा, तब सत्येंद्र ने आपत्ति किया कि ये चैक कंपनी का नहीं हैं उस पर किसी हस्ताक्षरी का नाम नहीं हैं, इसकी सूचना कंपनी के मालिक को भी दी एवं कंपनी का चैक मांगा तो दोने ने भरोसा दिलाया कि भुगतान इसी चैक से हो जायेगा । चैक देने के बाद भी दोनों भुगतान के लिये टालते रहे। फिर उनके कहे अनुसार 5.8.2019 को अपने फर्म के खाते में चैक जमा किया तो 6.8.2019 को चेक अनादरित होकर अपर्याप्त रकम की टिप्पणी के साथ वापस आ गया । इसकी सूचना उन दोनों को दिया। लेकिन उन्होने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी । इसके बावजूद भुगतान के लिये घुमाते रहे । सत्येंद्र सिंह की शिकायत पर से कंपनी के मालिक अनवारूल खान एवं मुस्तजाब खान के खिलाफ भिलाईनगर पुलिस द्वारा धारा 420 ,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे-hindusthansamachar.in

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