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जज को धमकी देने के आरोपित की पैरवी नहीं करेगा बार

उदयपुर, 05 मार्च (हि.स.)। उदयपुर बार एसोसिएशन ने महिला जज को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित की पैरवी नहीं करने का निर्णय किया है। इसी तरह, एक अधिवक्ता के घर पर हमले के आरोपित की पैरवी बार एसोसिएशन नहीं करेगा। बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन उदयपुर के सदस्य देवीलाल जाट के घर पर हुए हमले में दर्ज प्रकरण 6/2020 थाना प्रतापनगर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहर दक्षिण क्रम संख्या- 1 उदयपुर ज्योति शर्मा के साथ किये गए अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण में एसोसिएशन ने पैरवी नहीं करने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि न्यायालय में कार्यरत एक युवती के किसी अन्य युवक के साथ फरार होने के मामले में युवती के भाई राहुल व नवीन पुत्र परसराम बाथवी ने 26 फरवरी को महिला जज के फोन पर तथा मंगलवार को न्यायालय के इजलास में आकर धमकी दी। आरोपितों ने महिला जज पर युवती को भगाने में मिलीभगत का आरोप लगाया और एससी-एसटी एक्ट में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में आरोपित राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। उसके भाई की तलाश जारी है। हिन्दुस्थान समाचार/सुनीता कौशल/संदीप

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