bail-plea-of-the-city39s-famous-firing-accused-dismissed
bail-plea-of-the-city39s-famous-firing-accused-dismissed

शहर के बहुचर्चित फायरिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

औरैया, 03 मार्च (हि.स.)। विशेष न्यायाधीष उ0प्र0 डकैती प्रभावित क्षेत्राधिकारी राजबहादुर सिंह मौर्य ने ब्लाक गेट के पास स्थित बाला जी स्वीट हाउस पर दिन दहाड़े फायरिंग किये जाने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार आरोपी अंकित शर्मा उर्फ बाॅपी चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से पैरवरी करर रहे एडीजीसी चन्द्रभूषण त्रिपाठी ने बताया कि ब्लाक गेट के निकट स्थित एक स्वीट हाउस की दुकान पर 28 जनवरी 2021 पर दोपहर करीब 12 बजे आरोपियों ने रंगदारी मांगी व विरोध करने पर वादी के गले से चैन छीन ली। इस घटना में बाजार में आफरा तफरी मच गई व दुकानदार भय के कारण भागने लगे। फायरिंग से उक्त दुकान का इलेक्ट्रानिक कांटा, शटर व बोर्ट आदि क्षतिग्रस्त हो गए। इस मामले के कई आरोपी जिला कारागार इटावा में निरूह है। इस केस में आरोपी अंकित शर्मा उर्फ बौबी चैधरी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी ने कहा कि उक्त घटना स्थल महिला थाना, जिलाधिकारी व कई न्यायिक अधिकारीगण के आवास के पास का है। सभी अधिकारी यहां से आते जाते है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। बचाव पक्ष ने घटना को संदिग्ध बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज राजबहादुर सिंह मौर्य ने अंकित शर्मा उर्फ बाबी चैधरी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तथा इस घटना को गम्भीर व समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाला बताया। हिन्दुस्थान समाचार / सुनील

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in