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नाबालिक के बलात्कार में सहअभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

अनूपपुर, 13 फरवरी (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सहअभियुक्त 28 वर्षीय पूजा यादव पत्नी उमेश यादव निवासी ग्राम बरतराई थाना रामनगर की जमानत याचिका विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी के विरोध के बाद खारिज कर दी। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने शनिवार को बताया कि 02 जून 2019 को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में नवजात शिशु एक दिन का गलत नाम एवं पता लेख कराकर उसके परिजन द्वारा उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जिसका ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजन उसे चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। बाद में पीडि़ता ने पुलिस को जानकारी दी कि प्रकरण का मुख्य अभियुक्त ने वर्ष 2016 से उसका पीछा कर उसे जान से मारने की धमकी देकर लगातार बलात्कार किया जिससे वर्ष 2018 में वह गर्भवती हो गई। आरोपी की पत्नी पूजा यादव व सहअभियुक्त द्वारा उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात किया गया जिससे 7 माह के अपरिपक्व नवजात शिशु का जन्म हुआ जिसे चिकित्सालय के कर्मचारी ने जिला चिकित्सालय अनूपपुर में गलत नाम बताकर भर्ती कराया जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपित ने अपने आवेदन में बताया कि उसने कभी कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिस पर विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बताया कि मुख्य अभियुक्त की पत्नी है और सब कुछ जानते हुए भी उसने अवैघ रूप से पीडि़ता का गर्भपात कराने तथा बलात्कार के तथ्यों को छिपाने में पूर्ण सहयोग किया है जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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