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औरैया : समय से जमानत लेने वालों के सत्यापित प्रपत्र ना भेजने पर कारवाई

औरैया, 02 फरवरी (हि.स.)। मुकदमों की जमानतगणों के प्रपत्रओं का समय से सत्यापन न करने वाले अधिकारियों के विरुह न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने की विधिक कार्यवाही किए जाने का सिलसिला जारी है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर महेश चंद्र वर्मा ने थाना सहायल के एक गैंगस्टर मामले के आरोपी को सत्यापन समय पर ना आने पर रिहा कर दिया तथा फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के माध्यम से दोषी अधिकारियों को 8 फरवरी को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। अभियोजन के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्देश है कि जिले के बाहर के जमानतदार के पते का होने के कारण सत्यापन 15 दिन में वापस आने चाहिए। लेकिन अक्सर उस समय से सत्यापन कर के कागजात कोर्ट वापस नहीं भेजे जाते इस लापरवाही पर विशेष न्यायधीश गैंगस्टर महेश चंद्र वर्मा ने कठोर रुख अपनाने का सिलसिला जारी रखा है। इस कोर्ट में अभियुक्त ठाकुरदास उर्फ हरवीर निवासी बढ़िया दीनानाथ थाना करनाहल तह० करहल मैनपुरी के विरूह थाना सहायल मैं गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है जमानत के सभी प्रपत्रओं को थाना मरसेना (फिरोजाबाद) तहसील फिरोजाबाद को सत्यापन हेतु 11 जनवरी 2021 को भेजे गए। यह प्रपत्र उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि तक सत्यापित होकर नहीं लौटे। इस बात से ए.डी. जे. महेश चंद्र वर्मा ने 7 दिन के अंदर प्रपत्र सत्यापन कर के स्पष्टीकरण के साथ भेजने का आदेश जारी किया व 8 फरवरी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ न्यायालय का आदेश अनुपालन ना करें के कारण विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश के अनुपालन में अभियुक्त का रिहाई परवाना जारी कर दिया ब फिरोजाबाद के डीएम एसपी को आदेश से अवगत कराया है। हिन्दुस्थान समाचार / सुनील-hindusthansamachar.in

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