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गया में अवैध बालू भंडारण के खिलाफ कार्रवाई

गया, 09 अप्रैल (हि.स.)। गया -पटना सड़क मार्ग पर बेलागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रिसौद गांव में अवैध रूप से बालू के भंडारण के खिलाफ शुक्रवार को की गयी छापामारी में एक हाइवा को जब्त करते हुए 34 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल पांच हाइवा मालिकों पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अधिकारियों ने सोलह लाख अड़तीस हजार आठ रुपये का जुर्माना ठोका है। खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक घनश्याम झा ने बेलागंज थाना में दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से बेलागंज के रिसौद गांव में कई गयी संयुक्त छापेमारी में इकतालीस हजार आठ सौ पचपन सीएफटी बालू का अवैध बालू भंडारण पाया गया। इस दौरान स्थल पर बीआर25जी/5844,बीआर25जी/4784,बीआर01जीई/4831,बीआर25जीए/3177 को भंडारण के समीप जब्त किया गया। वही बीआर25जी/5844 पर बालू लोड पाया गया। जबकि उक्त अवैध कार्य मे भूषण यादव, गणेश यादव नौगढ़,चाकन्द, व्यास यादव नन्दू विगहा, लालू यादव तेलविगहा,महादेव यादव रौना,सतीश सिंह,गोपाल शर्मा कंचनपुर, जानदीप सिंह भीखनपुर शामिल थे। खनन अधिकारी झा के अनुसार इन लोगों के मिलीभगत से सरकार के करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति पहुचायी जा रही है। जिनके खिलाफ भादवी के विभिन्न धाराओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए 16,37,008 रुपया वसूलने का आदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष सूर्यवीर कुमार गुप्ता ने बताया कि वाहन मालिक एवं चालक, भू स्वामी एवं माफिया संवर्ग के सदस्यों के खिलाफ खान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अलावे भादवी की धारा 378,379,411,34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/चंदा

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