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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास सिवनी, 27 फरवरी(हि.स.)। जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) ने शनिवार को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजन्म कारावास और 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये हैं। जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शनिवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि 10 जनवरी 2018 की शाम को सोसायटी के पीछे हेमेन्द्र कुमार द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। इस दौरान एक महिला को आते देखकर आरोपित भाग गया। जिसकी रिपोर्ट नाबालिग की मां ने केवलारी थाने में दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने विवेचना उपरांत न्यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। बताया गया कि प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की न्यायालय जिला सिवनी में की गई जिसमें शनिवार को अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजन्म कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये है। बताया गया कि न्यायालय द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई व अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 15 -15 दिवस का कारावास की सजा भी सुनाई गई। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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