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बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन साल का कठोर कारावास

राजगढ़, 02 मार्च (हि.स.)। राजगढ़ में पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन साल का कठोर कारवास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि 2017 में नाबालिग किशोरी ने शिकायत दर्ज की, सुबह पीटी करने ग्राउंड जा रही थी तभी रास्ते में मिले राजू गुर्जर ने बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और बाइक पर बैठने की जिद्द करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपित राजू गुर्जर को तीन साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेशकुमार शाक्य ने की। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज पाठक

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