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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल सश्रम कारावास

गाजीपुर, 02 फ़रवरी (हि. स.)। जनपद में नाबालिग के साथ वर्ष 2018 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 70,000 रु0 के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 111/2018 धारा 363, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-01 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त मुहम्मद आजाद उर्फ राजू पुत्र मुहम्मद अनवर निवासी नागतारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 70,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीराम-hindusthansamachar.in

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