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5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामले में दोष सिद्ध हुआ

झुंझुनू, 16 मार्च(हि.स.)। झुंझुनू जिले में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी माना। कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी। चालान पेश होने के 15 दिन में बाद ही कोर्ट का फैसला आ गया। मामले में पुलिस ने 9 दिन में चालान पेश कर दिया था। दरिंदगी की यह घटना 19 फरवरी को हुई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से कुल 27 गवाह पेश किए। मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई थी। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन के समक्ष करीब तीन घंटे तक बहस चली। विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने आरोपी का कृत्य जघन्य मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की थी। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया। मंगलवार को कोर्ट में दो बार आरोपी को बुलाया गया। आपको बता दें कि आरोपी सुनील कुमार पिलानी थाना इलाके के श्योराणों की ढाणी में खेत के समीप खेल रही पांच साल की मासूम का अपहरण कर ले गया था। जिसने करीब 40 किमी दूर ले जाकर गाड़ाखेड़ा में दुष्कर्म किया। इसके बाद वह मासूम को गांव के समीप छोड़ कर भाग गया था। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को महज पांच घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। नौ दिन में ही पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। घटना के बाद जिले भर में आरोपी को सख्त सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश सर्राफ / ईश्वर

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