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महिला कारोबारी से 2.84 करोड़ की ठगी, कंपनी निदेशक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 31 मार्च (हि.स.)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपऱाध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक महिला करोबारी के साथ 2.84 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में बीएसटीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक राहुल कलसी को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी मोहम्मद अली ने बुधवार को बताया कि रेखा कपूर ने 7 अगस्त 2020 को 2.84 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि वह अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी। इसी संदर्भ में प्रॉपर्टी डिलर राजेंद्र यादव के जरिए राहुल कलसी से उनकी भेंट हुई थी। आगे उन्होंने जानकारी दी थी कि दोनों के बीच सौदा तय होने के बाद 26 अप्रैल 2019 को अग्रिम भुगतान के रूप में राहुल ने रेखा कपूर को कुल 11 लाख रुपये दिए, जिनमें छह लाख रुपये चेक के जरिए और पांच लाख कैश दिए थे। राशि के भुगतान के बाद रेखा कपूर से एक रसीद पर हस्ताक्षर कराया था और अगले भुगतान के लिए 4 दिसंबर 2019 की तारीख पक्की हुई थी। रेखा कपूर का कहना है कि उन्होंने भुगतान के समय अनुबंध की कॉपी को ठीक से पढ़ा नहीं था। इस बीच जब उन्होंने अनुबंध की कॉपी को देखा तो उनके होश उड़ गए। उस अनुबंध के मुताबिक गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 का निवासी राहुल कलसी प्रॉपर्टी के बदले पूरी राशि (2.84 करोड़ रुपये) का भुगतान कर चुका था। इसके बाद आरोपित ने गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने के लिए अदालत में केस भी दाखिल कर चुका था। उसने एचएसआईआईडीसी को भी कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की खबर दे दी थी। इधर पीड़िता रेखा कपूर को प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र यादव ने बताया कि राहुल ने पेमेंट की फर्जी रसीद तैयार की है। उस पर रेखा के साइन भी फर्जी हैं। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार व एसआई आदित्य शर्मा ने मामले की जांच शुरू की। आरोपित राहुल कलसी से भुगतान वाली रसीद लेकर उनको जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। उसकी रिपोर्ट आने पर पीड़िता रेखा के फर्जी साइन होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने 27 मार्च को आरोपित राहुल कलसी को गुरुग्राम स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस राहुल कलसी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

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