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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास

पौड़ी, 27 फरवरी (हि.स.)। विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में नेपाली मूल के आरोपित युवक बबलू को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न भुगतने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आरोपित को गृहभेदन का दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यह जानकारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पोक्सो विजेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने पीड़ित लड़की को प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये देने के लिए राज्य को निर्देशित किया है। यह मुकदमा बीते वर्ष 11 मई को कोतवाली पौड़ी में दर्ज हुआ था। पीड़ित और दोषी नेपाल मूल के हैं। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/मुकुंद

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