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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले को 20 साल की सजा

रायसेन, 02 मार्च (हि.स.)। जिले के गौरहरगंज न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पोस्को अधिनियम) सुरेखा मिश्र ने मंगलवार को नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपित संजय तिरइया (22) को दोषी पाते हुए भा.द.स. एवं पोस्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष, 12 वर्ष एवं 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपित एक वर्ष के अतिरिक्त का कारावास भुगतने को भी कहा गया है। मामले में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपित संजय 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बालिका को अपने प्रेम जाल में फंसाकर 25 सितम्बर 2018 को अपने साथ भगा ले गया था और अलग-अलग जगह ले जाकर कई दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसे शादी का झांसा देता रहा। बालिका के माता-पिता ढूंढते हुए उसे घर ले आये, जिन्हें बालिका ने आपबीती सुनाई। पुलिस ने बालिका की गुमशुदगी के संबंध में दर्ज प्रकरण में बलात्कार संबंधी धारा का इजाफा कर विधिवत अनुसंधान पूर्ण कर आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने गम्भीर मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए आरोपित को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। हिन्दुस्थान समाचार / नीलेन्द्र

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