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बालिका से बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

औरैया, 02 फरवरी (हि.स.)। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना ने थाना बिधूना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी छोटे को गवाहों के मुकरने के बावजूद दस वर्ष के कठोर कारावास कुल एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की गौर से इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पास्को) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा एडवोकेट ने बताया कि दिनांक 13 मई 2019 की दोपहर 12 बजे की उक्त घटना की रिपोर्ट दिखाते पीड़िता की मां के अनुसार उसके घर पर 14 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी। तभी पुत्री को घर में अकेला देखकर गांव निवासी छोटे पुत्र रघुवीर घर में घुस गया। तथा जबरन उसके साथ बलात्कार किया। बादिनी मौके पर पहुंच गई तो उक्त अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। वादिनी का पति दिल्ली में मजदूरी करता है। जब वह लौटा तब मामले की रिपोर्ट थाना बिधूना में दर्ज हुई। यह मुकदमा ए.डी.जे कल्पना की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष के वकील ने बहस की कि अभियुक्त ने वादिनी के पति को 15000 रुपए उधार दिए थे। रुपए वापस मांगने पर प्रधानी की रंजीत के कारण जूता मुकदमा दर्ज कराया गया है। गौरतलब बात यह रही कि विचारण के दौरान वादी के पति व पीड़िता का अभियुक्त से समझौता हो गया। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन सिंह तोमर ने कहा कि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है। अभियुक्त के द्वारा उसके साथ घृणित अपराध किया गया है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ए.डी.जे कल्पना ने बालिका के साथ बलात्कार करने व धमकी देने का छोटे पुत्र रघुवीर सिंह निवासी चंदेया (बिधूना) को दोषी माना तथा बलात्कार में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 70 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। धारा 452 में पांच वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए तथा 506 में 2 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार कोर्ट ने अधि रोपित एक लाख रुपए अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को उसके व्ययो एवं पुनर्वास हेतु प्रदान करने का भी आदेश दिया। हिन्दुस्थान समाचार / सुनील-hindusthansamachar.in

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