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स्टार्टअप लिस्टिंग के नियमों को सख्त करने का आदेश

नई दिल्ली : कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने बाजार नियामक (मार्केट कंट्रोलर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग के लिए बनाए गए नियमों को तुलनात्मक रूप से सख्त बनाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सेबी की ओर से स्टार्टअप कंपनियों को लिस्टिंग में क्लिक »-newsindialive.in

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