समाचार एजेंसियों, डिजिटल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स 26 प्रतिशत एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार
समाचार एजेंसियों, डिजिटल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स 26 प्रतिशत एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार

समाचार एजेंसियों, डिजिटल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स 26 प्रतिशत एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) डिजिटल मीडिया या वेबसाइट पर सूचनाएं देने वाली कंपनियों या मीडिया समूहों को समाचार उपलब्ध कराने वाली समाचार एजेंसियों, समाचार संग्राहकों को 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा नियमों का पालन करने की जरूरत है। सरकार ने शुक्रवार को यह कहा है। उद्योग और क्लिक »-www.ibc24.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in