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लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- लोगों की दिवाली आपके हाथों में है
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले में आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले सभी लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही 15 नवंबर क्लिक »-newsindialive.in