पहली अक्टूबर से जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग होगी अनिवार्य, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर होगी लागू
पहली अक्टूबर से जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग होगी अनिवार्य, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर होगी लागू

पहली अक्टूबर से जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग होगी अनिवार्य, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर होगी लागू

जीएसटी काउंसिल की अधिकार प्राप्त समिति ने ई-एन्वॉयसिंग के लिए न्यूनतम टर्नओवर सीमा को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के बी-टू-बी ट्रांजेक्शन पर ई-एन्वॉसिंग अनिवार्य होगी पहले 1 अप्रैल 2020 से ई-एन्वॉयसिंग अनिवार्य करने क्लिक »-newsindialive.in

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