पति का इनकम टैक्स रिटर्न पत्नी नहीं देख सकती, केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश
पति का इनकम टैक्स रिटर्न पत्नी नहीं देख सकती, केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश

पति का इनकम टैक्स रिटर्न पत्नी नहीं देख सकती, केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश

बात जब निजता की है तो कानून पति और पत्नी के संबंधों पर भी लागू होगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस बारे में एक फैसला दिया है कि पति द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न का ब्योरा पत्नी को नहीं दिया जा सकता। यह आरटीआई कानून की धारा 8 (1) क्लिक »-newsindialive.in

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