बाज़ार
दूरसंचार कंपनियों को केवल सरकारी मंजूरी प्राप्त उपकरणों के ही उपयोग की होगी अनुमति
नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इससे वह बिना भरोसे वाले स्रोतों से नेटवर्क उपकरण लगाये जाने के मामले में नियंत्रण रख सकेगी। लाइसेंस में किये गये संशोधन के अनुसार 15 जून से दूरसंचार परिचालकों को मौजूदा नेटवर्क को उन्नत बनाने, क्लिक »-www.ibc24.in