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कर्ज किस्त रोक अवधि के दौरान कर्जदाताओं से कोई चक्रवृद्धि, दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा: न्यायालय
नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्जदाताओं को बड़ी राहत दी। उसने निर्देश दिया कि छह महीने की ऋण किस्त अदायगी पर रोक को लेकर उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा और यदि पहले ही इस तरह की कोई राशि ली जा क्लिक »-www.ibc24.in