सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में गैस वितरण बोलियों के खिलाफ अदाणी की अर्जी खारिज की

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नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदाणी गैस को झटका देते हुए अहमदाबाद जिले के तीन इलाकों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति के लिए बोली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस यू.यू. ललित, एस. रवींद्र भट और हृषिकेश रॉय ने गुजरात उच्च न्यायालय के सितंबर 2018 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य द्वारा संचालित गैस वितरक गुजरात गैस द्वारा बाहरी अहमदाबाद क्षेत्र के तीन क्षेत्रों में स्वच्छ और हरे ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। अदाणी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए अधिकृत) विनियम, 2008 के विनियमन 18 की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी थी। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 16 का उल्लंघन करता है। अदाणी गैस, 2016 में पीएनजीआरबी द्वारा की गई बोली प्रक्रिया में, जिले के साणंद, बावला और ढोलका क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए राज्य द्वारा संचालित गुजरात गैस लिमिटेड से हार गई। अपने 79 पन्नों के फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा, यह माना जाता है कि विनियमन 18 न तो मनमाना है, न ही अल्ट्रा वायर्स। विनियम 18 का उद्देश्य पीएनजीआरबी अधिनियम के समग्र उद्देश्यों के अनुकूल है। इसके अलावा, एक क्षेत्रीय नियामक के रूप में, पीएनजीआरबी को अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है, और इस प्रकार विनियम 18 की चुनौती सफल नहीं हो सकती है। पीठ ने कहा कि पीएनजीआरबी को उचित नियम बनाने और बाजार में निष्पक्षता लाने की शक्ति सौंपी गई है। इसने माना कि अदाणी के दावे को अनुमोदन-प्रतिशोध के सिद्धांत से बाहर रखा गया है, क्योंकि कंपनी ने पीएनजीआरबी (विवादित क्षेत्रों को छोड़कर) द्वारा दिए गए प्राधिकरण को स्वीकार कर लिया, प्रदर्शन बांड प्रस्तुत किया, और यहां तक कि बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए नीलामी में भाग लिया। पीठ ने कहा, इसके बाद ही प्राधिकरण को चुनौती दी गई, जब इसकी बोली असफल रही। यह माना जाता है कि विवादित क्षेत्रों का बहिष्कार समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में उचित था। --आईएएनएस एसजीके/

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