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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने टोल टैक्स वसूली एवं ईसीसी वसूली के लिए अनिवार्य रूप से आरएफआईडी व्यवस्था लागू की

नई दिल्ली, 11 सितम्बर (आईएएनएस)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए अधिसूचित श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश के लिए टोल टैक्स एवं ईसीसी वसूलने के लिए आरएफआईडी आधारित प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 से अनिवार्य रूप से आरंभ कर दी है। दक्षिणी निगम द्वारा संचालित 124 टोल नाकों पर अधिसूचित श्रेणी के व्यावसायिक वाहन जो आर.एफ.आई.डी के माध्यम से टोल टैक्स एवं ई.सी.सी जमा नहीं करवा रहे उनके दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दक्षिणी निगम ने आर.एफ.आई.डी के माध्यम से टोल टैक्स वसूलने वाली एजेंसी पर इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू न करने के लिए 10 लाख रूपए का जुर्माना किया है। दक्षिणी निगम की एनफोर्समेंट टीमों ने पिछले एक सप्ताह से विभिन्न टोल नाकों का दौरा करके लगभग 672 नोटिस जारी किए हैं। नई व्यवस्था का पालन न करने वाले व्यावसायिक वाहनों के मालिकों एवं चालकों को एस.एम.एस के माध्यम से उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी जा रही है और अब तक 572 वाहनों को एस.एम.एस किया गया है। आर.एफ.आई.डी के माध्यम से टोल टैक्स न देने वाले 524 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली एवं पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभाग को पत्र लिखकर उनके परमिट रद्द करने का अनुरोध किया गया है एवं नियमों को न मानने वाले वाहनों के संबंधित परिवहन विभागों को पत्र के माध्यम से उन पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। दक्षिणी निगम की एनफोर्समेंट टीमों ने आर.एफ.आई.डी टैग न लगाने वाले वाहनों के 500 रुपए के चालान काटने आरंभ किए हैं और अब तक लगभग 104 वाहनों के चालान भी किए गए हैं। --आईएएनएस एमएसके/एएनएम

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