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डीआरआई नोटिस और सीमा शुल्क कर निर्धारण मामलों में आदेश किसी भी स्तर पर किए जा सकते हैं रद्द

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक ऐसे फैसले में, जो माल के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क के आकलन के लिए कई एजेंसियों के साथ संघर्ष कर रहे आयातकों को राहत देगा, उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी एजेंसी द्वारा पारित सीमा शुल्क के आकलन पर कोई आदेश संकल्प के अलावा अन्य विभाग कार्यान्वयन के किसी भी स्तर पर अलग रखा जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि, भले ही एक ऑर्डर-इन-ओरिजिनल, जो एक अक्षम प्राधिकारी (यानी, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशालय) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ शुरू की गई कार्यवाही की परिणति थी, (राजस्व आसूचना विभाग, बेंगलुरू इस मामले में )रद्द किए जाने योग्य है। इसलिए, इस कदम से कर निर्धारण के मामलों में खुफिया इकाइयों के असीमित अधिकार क्षेत्र को सीमित करने की उम्मीद है। करदाताओं को इस निर्णय के प्रभाव और डीआरआई अधिकारियों द्वारा शुरू की गई किसी भी लंबित कार्यवाही को चुनौती देने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का आकलन करना चाहिए। सीबीआईसी द्वारा पहले जारी किए गए निदेशरें के अनुसार, डीआरआई द्वारा जारी सभी एससीएन का निर्णय लंबित रखा जाएगा, जबकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत नए एससीएन केवल ऐसी कार्रवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के बाद नए आदेश जारी किए, 9 मार्च के आदेश में जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि डीआरआई के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, जब कस्टम अधिकारी (मूल्यांकन के) समूह) निकासी के समय सीमा शुल्क से छूट की अनुमति देता है। अदालत ने कहा कि केवल एक अधिकारी जो मूल्यांकन करता है वह इस मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 (4) के तहत उचित अधिकारी शब्द को उसी अधिकारी (पदनाम) के रूप में समझा जाना चाहिए जिसने निकासी के समय माल का मूल्यांकन किया था। इसने यह भी माना कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(34) के तहत जारी अधिसूचना के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों को डीआरआई को सौंपना उचित नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ स्पष्ट किया है कि अक्षम अधिकारियों द्वारा ओडेट्स किसी भी स्तर पर अलग रखा जा सकता है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, खुफिया इकाइयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने से आयातकों को राहत मिलेगी, जिन्हें आयात पर लगने वाले शुल्क के आकलन के लिए कई प्राधिकरणों से निपटना पड़ता है। कैनन मामले में अपीलकतार्ओं ने कैमरों के आयात पर छूट का दावा किया था। फस्र्ट चेक के इस अनुरोध के आधार पर डिप्टी कमिश्नर, अप्रेजल ग्रुप, दिल्ली एयर कार्गो (सीमा शुल्क अधिकारी) ने माल की जांच की और उन्हें छूट के रूप में मंजूरी दे दी। इसके बाद, अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई (डीआरआई अधिकारी) ने छूट से इनकार करने की मांग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28(4) के तहत एक एससीएन जारी किया। एक आदेश जारी किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीमा शुल्क अधिकारी को जानबूझकर गलत बयान देकर और कैमरों की विशेषताओं के बारे में तथ्यों को छिपाने के लिए प्रेरित किया गया था, जिससे माल की जब्ती, ब्याज की मांग और जुमार्ना लगाया गया था। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के सारांश के अनुसार, क्षेत्राधिकार को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है, रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है जहां आदेश क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया जाता है, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा कोई दमन नहीं है जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता द्वारा एक झूठी घोषणा में एक अलग एससीएन के खिलाफ एक अन्य मामला वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के लिए एक निवारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। --आईएएनएस एनपी/आरजेएस

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