Income Tax Return Date Extended: करदाताओं को राहत, ITR भरने करने की डेडलाइन बढ़ी
Income Tax Return Date Extended: करदाताओं को राहत, ITR भरने करने की डेडलाइन बढ़ी

Income Tax Return Date Extended: करदाताओं को राहत, ITR भरने करने की डेडलाइन बढ़ी

वित्त वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. आयकर विभाग की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है. कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते लोगों को आईटीआर भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में सरकार के इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिली है. आयकर विभाग का ट्वीट आयकर विभाग ने ट्वीट किया, “कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है.” CBDT ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में तीसरी बार बढ़ोत्तरी की है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक ITR भरना था. हालांकि इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख कर दी गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है. नया 26AS फॉर्म जारी दूसरी तरफ, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने नया 26AS फॉर्म जारी किया है. इससे आयकर रिटर्न भरना और आसान हो जाएगा. 26AS फॉर्म एक सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है. इस फॉर्म में आपकी ओर से दिए गए टैक्स और किसी भी संस्था की ओर से काटे गए टैक्स की सारी जानकारी दर्ज की जाती है. ITR भरते समय इसकी जरूरत पड़ती है. पैन नंबर की मदद से आप यह फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं.-newsindialive.in

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