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जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले पर हुई चर्चा ः वित्त मंत्री नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कोविड-19 से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी जाने वाली कर छूट 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी कर से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ कोरोना से राहत सामग्रियों के आयात पर लगने वाले आइजीएसटी की छूट को 31 अगस्त, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है, जो 8 जून से पहले 10 दिन के अंदर तय रेट पर अपनी एक रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा कि उनमें और कटौती करने की गुंजाइश है या नहीं। मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर जितनी संभावना होगी, उतनी और कटौती कर दी जाएगी। सीतारमण ने कहा कि इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना से जुड़े उपकरणों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इस साल जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक थी। हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर

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