ई-कामर्स कंपनियां 20 अप्रैल से जरूरी सामानों की ही कर पायेंगी आपूर्ति : गृह मंत्रालय
ई-कामर्स कंपनियां 20 अप्रैल से जरूरी सामानों की ही कर पायेंगी आपूर्ति : गृह मंत्रालय

ई-कामर्स कंपनियां 20 अप्रैल से जरूरी सामानों की ही कर पायेंगी आपूर्ति : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है ई- कामर्स कंपनियों को 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। ई -कामर्स कंपनी 20 अप्रैल के बाद भी केवल जरूरी सामान की आपूर्ति ही करेंगी मंत्रालय ने रविवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि ई -कामर्स The post ई-कामर्स कंपनियां 20 अप्रैल से जरूरी सामानों की ही कर पायेंगी आपूर्ति : गृह मंत्रालय appeared first on News Ganj.-www.newsganj.com

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