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बुनियादी ढांचे को मजबूती देने में जुटा केंद्र, 5 एसडब्लूएफ को 100 फीसदी टैक्स छूट

नई दिल्ली, 06 मई (हि.स.)। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के इरादे से केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने वाले सिंगापुर के 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स (एसडब्ल्यूएफ) को मार्च 2024 तक टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। इन फंड्स को ये छूट अभी से लेकर मार्च 2024 तक होने वाली आय पर मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग में आज जिन पांच सॉवरेन वेल्थ फंड्स को टैक्स में रियायत देने का ऐलान किया है, उनमें स्ट्रेट फोर्ड इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड, अनाहेरा इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड, चिसविक इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड, दागेनहम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड और ब्रिक्लेयर्स इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के नाम शामिल हैं। इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इन पांचो सॉवरेन वेल्थ फंड्स को इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर पूरी तरह से टैक्स की छूट मिलेगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लंबी अवधि वाले निवेश (लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट) को आकर्षित करने के लिए इन उपायों का सहारा ले रही है। केंद्र सरकार अभी तक इसके लिए कुल 100 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चिह्नित कर चुकी है। माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने वाली इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंक से मिलने वाला सामान्य कर्ज पर्याप्त नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि सरकार सॉवरेन वेल्थ फंड्स को इन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इन सॉवरेन वेल्थ फंड्स को टैक्स छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब वे तीन साल के लॉक इन पीरियड को मानते हुए निवेश करेंगी। मतलब इन फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कम से कम तीन साल के लिए निवेश करना होगा। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को मदद करने वाले चार पेंशन फंड्स को भी टैक्स में छूट देने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि सरकार को उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे के विकास से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। यानी केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे का विकास कर बेरोजगारी की समस्या पर भी काबू पाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इन परियोजनाओं के विकास के लिए सरकार ने पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स को टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। हिन्दुस्थान समाचार/योगिता

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