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बीएसई ने नए प्राइस-मूवमेंट सर्विलांस उपायों पर दिया स्पष्टीकरण

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। बीएसई ने बुधवार को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अत्यधिक मूल्य आंदोलन को रोकने के उद्देश्य से नए अतिरिक्त निगरानी नियमों पर स्पष्टीकरण दिया है। एक्सचेंज ने एक सकरुलर में कहा है कि उसने सोमवार को जारी अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित और बदल दिया है। इसमें कहा गया है कि यह ढांचा समूह एक्स, एक्सटी,जेड, जेडपी, जेडवाई, वाई में बीएसई की एक्सक्लूसिव सिक्योरिटीज और 1,000 करोड़ रुपये से कम बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों पर लागू है। स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि समीक्षा की तारीख को प्रतिभूतियों की कीमत 10 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए। सेबी के परामर्श से एक्सचेंजों ने विभिन्न निगरानी उपायों की शुरूआत की है। जैसे कि ग्रेडेड निगरानी उपाय (जीएसएम), अतिरिक्त निगरानी उपाय (एलटी-एएसएम), अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी उपाय (एसटी-एएसएम), व्यापार के लिए व्यापार (टीटी) आदि। सोमवार को, बीएसई ने कहा कि बाजार की अखंडता बनाए रखने और बीएसई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अत्यधिक मूल्य आंदोलन को रोकने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, मौजूदा निगरानी उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई है। उन्होंने कहा, एक नया निगरानी ढांचा अर्थात ऐड-ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क एक्सचेंज द्वारा विशेष रूप से बीएसई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए पेश किया जा रहा है। पिछले सकरुलर में स्टॉक समूहों का उल्लेख नहीं किया गया था। जिसके बाद व्यापक बाजार में तेज बिकवाली देखी गई। निवेशकों में दहशत को देखते हुए बीएसई ने संशोधनों और स्पष्टीकरणों के साथ एक नया सकरुलर जारी किया। ये अतिरिक्त मानदंड 23 अगस्त, 2021 से लागू होंगे। --आईएएनएस एनपी/आरजेएस

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